‘पापा ने मम्मी को फंदे पर लटकाया’, बेटी ने नानी को वीडियो कॉल कर बताई पूरी सच्चाई

R. S. Mehta
3 Min Read

Company: Swipe Agency
Editor in Chief: Mr. Rakesh Mehta
Address: 19, Padmalya Colony, Indore,
Madhya Pradesh, Pin: 452005, India
Mobile: +919926999065
Email: swipeadmedia@gmail.com

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है. मुरादाबाद से मझोला थाना इलाके की पॉश कॉलोनी बुद्धि विहार में बुधवार को शाम 5:00 बजे 4 साल की मासूम बच्ची ने नानी को वीडियो कॉल करके अपनी मां का शव दिखाया. मासूम ने कॉल पर नानी को बताया कि पापा ने मम्मी को लटकाया है. मम्मी बात नहीं कर रही हैं.

मृतक महिला के मायके वालों पूरी घटना की जानकारी हुई तो तत्काल ही मुरादाबाद पुलिस को दी. परिजनों ने महिला के पति पर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी गई है. महिला के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या करके शव को मृतक महिला के पति ने फांसी के फंदे पर लटकाया है. पुलिस ने मृतक महिला के पति को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

2019 में हुई थी शादी

पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर के जलालपुर निवासी रूबी रानी की शादी 2019 में गाजियाबाद जनपद की मोदीनगर के रहने वाले रोहित कुमार के साथ हुई थी. रोहित निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वह वर्क फ्रॉम होम ही करता है. मृतक महिला रूबी बुद्धि विहार में अपने पति और चार साल की बेटी के साथ किराए के मकान पर रहती थी.

मृतक महिला के परिजनों के अनुसार पुलिस को बताया है 5:00 बजे 4 साल की मासूम बच्ची ने अपनी नानी को वीडियो कॉल की थी. वीडियो कॉल में बच्ची के द्वारा नानी को बताया कि मम्मी फंदे पर लटकी हैं वह उनसे बात नहीं कर रही है. ऐसे में जब रूबी के मायके वालों ने उसका शव फांसी के फंदे से लटका देखा तो परिवार वालों के होश उड़ गए थे. महिला के घरवालों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी.

आरोपी पति से हो रही है पूछताछ

सूचना मिलते ही घटनास्थल पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी गई. साथ ही तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके महिला के पति रोहित को हिरासत ले लिया. पुलिस महिला के पति से पूछताछ कर रही है. पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाने वाली है.

Share This Article