पंजाब के Travel Agents के खिलाफ Action तेज , पढ़ें अब तक का Update

R. S. Mehta
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पंजाब पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) ने ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ 2 और एफ.आई.आर. दर्ज की हैं, जिससे कुल एफ. आई. आर. की संख्या 10 हो गई है। ये नई एफ. आई. आर. उन एजेंटों के खिलाफ दर्ज की गई हैं, जिन्होंने कथित रूप से पीड़ितों को संयुक्त राज्य अमरीका में अवैध रूप से प्रवेश दिलवाने के झूठे वायदे कर धोखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था।

इस संबंध में 11 फरवरी को एफ. आई. आर. नंबर 4 जसकरण सिंह, महिंद्र सिंह, हरदेव कौर और सुजान सिंह सभी निवासी टाहली टांडा, जिला होशियारपुर के खिलाफ दर्ज की गई है। वहीं एफ. आई. आर. नंबर 5 होशियारपुर के टांडा के एजेंट हैप्पी और तरनतारन के एजेंट गिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) और इमिग्रेशन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत थाना एन. आर. आई, होशियारपुर  में दर्ज की गई है। ए.डी.जी.पी. (एन. आर. आई. मामलों) प्रवीन सिन्हा के नेतृत्व वाली एस.आई.टी. द्वारा उन डिपोर्ट किए गए लोगों की शिकायतों की जांच की जा रही है, जिन्हें ट्रैवल एजेंटों ने अमरीका में अवैध प्रवेश दिलवाने के झूठे वायदे कर धोखा दिया था। टीम द्वारा डिपोर्ट किए गए व्यक्तियों के बयान दर्ज कर, धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज की जा रही हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने धोखाधड़ी करने वाले इमिग्रेशन नैटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और नागरिकों के शोषण को समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की।  उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे ऐसी किसी भी जानकारी को पुलिस के साथ सांझा करें, जो इन आरोपियों को पकड़ने में मदद कर सकती हो।

इस धोखाधड़ी नैटवर्क को खत्म करने के लिए जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, लोगों को भी इस बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि अन्य लोग ऐसे धोखेबाज इमिग्रेशन सलाहकारों का शिकार होने से बच सकें।ए.डी.जी.पी. (एन.आर. आई. मामलों) प्रवीन सिन्हा ने कहा कि एफ. आई. आर. में नामजद व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एन. आर. आई. मामलों से जुड़े विभाग और जिला पुलिस आपसी तालमेल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों के सभी पिछले और मौजूदा संपर्कों की जांच की जाएगी ताकि पूरे नैटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। पंजाब पुलिस ने सलाह दी है कि इमिग्रेशन सेवाएं लेने वाले व्यक्ति केवल लाइसैंस प्राप्त एजेंटों से ही संपर्क करें और उनके प्रमाणपत्रों की पुष्टि करने के बाद ही कानूनी तरीके से विदेश जाएं। यह उल्लेखनीय है कि 2024 के अंत में, पंजाब पुलिस के एन.आर.आई. मामलों के विंग और साइबर क्राइम विंग ने प्रोटैक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स, चंडीगढ़ के साथ समन्वय कर, बिना आवश्यक लाइसेंस के सोशल मीडिया पर अवैध विज्ञापन देकर विदेशों में नौकरियों का झांसा देने वाली 43 ट्रैवल एजैंसियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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