उत्तर प्रदेश में जौनपुर के अटाला मस्जिद का मामला फिर से गरमाने लगा है. अभी तक यह मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था, लेकिन अब इस मामले में याचिकाकर्ता को कोर्ट के बाहर जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी है. इस संबंध में याचिकाकर्ता ने पहले जौनपुर के डीएम-एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई. अब हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम को पीड़ित की सुरक्षा के आदेश दिए हैं.
बता दें कि जौनपुर के अटाला मस्जिद को मूल रूप से मंदिर होने का दावा करते हुए स्वराज वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आरोप लगाया था कि पहले यह अटाला मंदिर था. मुस्लिम समाज के लोगों ने इस मंदिर में लगी मूर्तियों को तोड़ कर यहां मजार बना दिया. इसी आधार पर संतोष मिश्रा ने कोर्ट से विवादित अटाला मस्जिद के सर्वे कराने की मांग की है. हालांकि कोर्ट की नोटिस के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस अर्जी का विरोध करते हुए याचिका खारिज करने की मांग की है.
15 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई
इसी के साथ वक्फ़ अटाला यानि मुस्लिम पक्ष ने एक निगरानी याचिका भी दायर की है. वहीं हिन्दू पक्ष ने इसे खारिज करने की मांग की है. फिलहाल इस मामले की सुनवाई एडीजे फोर्थ की अदालत में लंबित है.मंगलवार को इस मामले में सुनवाई भी हुई. इसमें मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट का मामला लंबित है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस मामले की सुनवाई हो. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है.
हाईकोर्ट ने दिया सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश
इस बीच याचिकाकर्ता को कई लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है. पीड़ित ने एसपी और डीएम को इस संबंध में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई. कहा कि आरोपी उन्हें मुकदमे से पीछे हटने के लिए डरा धमका रहे हैं. मुकदमा नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. हाईकोर्ट ने पीड़ित की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जौनपुर के डीएम को दिशा निर्देश दिए हैं. इसमें पीड़ित को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है.