दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, सियालदह कोर्ट ने सुनाया फैसला

R. S. Mehta
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कोलकाता रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. वहीं, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह मृतक के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा दे. फैसला सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है लेकिन उसन इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं कहा.

सियालदह कोर्ट ने शनिवार 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया था. सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था. उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं. मुझे फंसाया जा रहा है. मैंने कोई अपराध नहीं किया है.

मुझे फंसाया गया…जज के सामने गिड़गिड़ाया संजय रॉय

सजा के ऐलान से पहले जब दोषी संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उससे कहा कि तुम दोषी हो. सजा पर कुछ कहना है क्या? इस पर संजय रॉय ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं. मुझे फंसाया गया है. बहुत कुछ बर्बाद हो गया है. मैंने कोई अपराध नहीं किया है. मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है. मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी. अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती.

अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा- CBI

संजय ने कहा कि जो अपराध नहीं किया, उसकी सजा दी जा रही है. वहीं, इस दौरान CBI ने कहा कि संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है. अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा. कोर्ट ने ये कोई मामूली अपराध नहीं है. महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई.

9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी. पहले उसके साथ रेप की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई. पिछले साल 12 नवंबर को बंद कमरे में सीबीआई अदालत ने सुनवाई शुरू की.

57 दिन बाद सियालदह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अनिरबन दास ने उन्हें दोषी करार दिया है. सियालदह कोर्ट के जज ने अपने फैलसे में कहा कि इस केस के आरोपी संजय रॉय को दोषी करारा दिया जाता है. कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया. इसके तहत कोर्ट ने संजय रॉय को इस केस का दोषी पाया. शनिवार को जब कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया तो उस समय संजय ने जज से कहा कि मैं दोषी नहीं हूं.

संजय ने कहा कि मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है. मैंने ऐसा नहीं किया है. जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है. संजय पर आरोप है कि उसी ने सेमिनार रूम में जाकर डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी.

घटना के करीब 162 दिन बाद फैसला

2024 में 8-9 अगस्त की रात हुई इस घटना के करीब 162 दिन बाद कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया और संजय रॉय को दोषी करार दिया. इस मामले में करीब 57 दिन तक सुनवाई हुई. पहले इस केस की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी. फिर हाई कोर्ट के दखल के बाद यह केस सीबीआई को सौंपी गई थी. सीबीआई ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी. इसके बाद जांच शुरू की थी. सीबीआई ने 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए. करीब दो महीने तक इस केस में कैमरा ट्रायल चला.

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