इंस्टा-यूट्यूब पर अब ज्ञान देना पड़ेगा भारी, SEBI ने जारी किया सर्कुलर

R. S. Mehta
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SEBI ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी करते हुए इस बात को साफ कर दिया है कि रजिस्टर लोग अब फिनफ्लुएंसरों के चैनल पर बैठकर लोगों को सोशल मीडिया पर शेयर मार्केट से जुड़ा ज्ञान नहीं दे सकते हैं. सेबी के इस नए नियम से अब फिनफ्लुएंसरों को करारा झटका लगा है.

सेबी ने अब इस मामले में बातों को और भी ज्यादा स्पष्ट करते हुए बताया है कि शेयर बाजार की शिक्षा देने वाले लोग बाजार की मौजूदा कीमतों के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं. फिनफ्लुएंसर उन लोगों को कहा जाता है जो लोग सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए वित्तीय जानकारी देकर लोगों को शेयर मार्केट से जुड़ा ज्ञान देते हैं.

फिनफ्लुएंसर को झटका

फिनफ्लुएंसर पहले इंस्टा और यूट्यूब पर बेधड़क शेयर मार्केट से जुड़ा ज्ञान देते नजर आते थे, लेकिन जब से सेबी ने नियमों को सख्त किया है तब से ये लोग ज्ञान तो देते हैं लेकिन वीडियो में इस बात को साफ कर देते हैं कि हम कोई बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे हैं. लेकिन अब ऐसा करना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा.

फिनफ्लुएंसर्स जो सेबी रजिस्टर नहीं है उन लोगों पर गाज गिरी है, सेबी के नए सर्कुलर से ये बात साफ हो गई है कि अब ऐसे लोग सोशल मीडिया के जरिए लोगों को शेयर बाजार शिक्षा की आड़ में निवेश की सलाह नहीं पाएंगे. सर्कुलर में कहा गया है कि इंवेस्टर एजुकेशन पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेबी पंजीकरण के बिना निवेश की सलाह न दें या सेबी की अनुमति के बिना परफॉर्मेंस संबंधी दावे न करें.

इंफ्लूएंसर को लेकर है नियम

जो लोग फाइनेंशियल सर्विस या फिर शेयर मार्केट से जुड़ी एडवाइस देते हैं उन लोगों को खुद को SEBI के पास रजिस्टर करना होता है. इसके बाद एक कोर्स होता है जिसे पास करने के बाद सेबी रजिस्टर्ड लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है. अगर आप सेबी रजिस्टर नहीं है और आप सोशल मीडिया पर शेयर मार्केट से जुड़ा ज्ञान दे रहे हैं या फिर लोगों को किसी शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं तो आप सेबी के रडार पर आ सकते हैं.

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